Woman moves Court to get back dog From Daughter In Law judge fined her.

उड़ीसा हाई कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। कोर्ट ने एक महिला पर अपनी बहू से ब्यूटी नाम के पालतू कुत्ते को वापस पाने के लिए याचिका दायर करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह केस दहेज के विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके चलते ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और ससुराल छोड़कर चली गई। इसके बाद ससुराल वालों से दहेज की संपत्ति जब्त कर ली गई। इतना ही नहीं बहू अपने साथ में कथित तौर पर परिवार के पालतू कुत्ते को भी अपने साथ में लेकर चली गई।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी चीजों से परेशान होकर सास ने एक रिट याचिका दायर की। इसमें राज्य को भी पक्ष बनाने की प्रार्थना की गई। साथ ही कहा गया कि कुत्ते की कस्टडी उसे वापस दी जाए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की सिंगल बेंच कर रही थी। उन्होंने याचिकाकर्ता की तरीफ से दी गई दलीलों पर विस्तार से गौर किया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया एक हजार रुपये का जुर्माना

कुछ देर तक बहस करने के बाद याचिकाकर्ता ने रिट याचिका को वापस लेने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है यह याचिका बेहद ही तुच्छ है। इसकी वजह से कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद हुआ है। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में इस तरह की अर्जी दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह पूरी तरह से पुलिस का काम है।

कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद हुआ

कोर्ट ने कहा, यह कोर्ट याचिकाकर्ता पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाता है। उसने कोर्ट का वक्त बर्बाद किया है। यह जुर्माना 10 दिन के अंदर उड़ीसा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाना चाहिए। यह मामला असमान्य है। हालांकि, एक बार फिर दहेज विवादों से जुड़ी भावनाएं घरेलू झगड़ों में अक्सर धुंधली हो जाने वाली रेखाओं को सामने लेकर आती है। शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने रेलवे के तीन अधिकारियों को दी जमानत

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